रांची। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने राज्य के सभी सरकारी विभागों के प्रमुख, प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त को निर्देश दिया है कि नोवल कोरोना वायरस के प्रसार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के ऑटोनॉमस बॉडी एवं लोकल गवर्नमेंट के कार्यालयों को 20 अप्रैल के प्रभाव से कुछ प्रतिबंधों के साथ खोल दिया जाए।
ग्रुप C और उनके नीचे के कर्मचारियों की कार्यालय में 33% तक उपस्थिति सुनिश्चित कराएं
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्नी एवं आपातकालीन सेवा, आपदा प्रबंधन, कारा एवं मुंसिपल सर्विस इनकी सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के लॉक डाउन के पूर्व की तरह जारी रहेंगी। इनके अलावे राज्य सरकार के विभिन्न विभाग के ग्रुप A एवं ग्रुप B के पदाधिकारी आवश्यकता अनुसार कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। ग्रुप C और उनके नीचे के कर्मचारियों की कार्यालय में 33% तक उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाए।
कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का पालन सुनिश्चित करें
सुखदेव सिंह ने सभी कार्यालय प्रधान को पदाधिकारी/ कर्मचारी की ड्यूटी रोस्टर बनाते हुए 20 अप्रैल 2020 से उपस्थिति सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि ड्यूटी रोस्टर बनाते समय इस बात को ध्यान में रखेंगे कि उनके कार्यालय के प्रत्येक कमरे का साइज क्या है तथा सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का पालन सुनिश्चित करने हेतु उसमें अधिकतम कितने पदाधिकारी/ कर्मचारी बैठ सकते हैं। उन्होंने चतुर्थवर्गीय कर्मियों का ड्यूटी रोस्टर बनाते समय यह ध्यान में रखने को कहा कि कार्यालय के कोरिडोर में सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी पदाधिकारी कर्मी फेस मास्क पहने, कार्यालय के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर तथा यथासंभव थर्मल गन की व्यवस्था रखी जाए। कार्यालय की ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करने के लिए पदाधिकारी/ कर्मचारियों को प्रेरित किया जाए। कार्यालयों में आगंतुकों के प्रवेश को रोका जाए। अति आवश्यक बैठकों का आयोजन अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा अन्य इंटरनेट प्लेटफार्म के माध्यम से संभव हो तो उतने ही पदाधिकारियों को बैठक में आमंत्रित किया जाए जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का पालन करते हुए सभागार में बैठना संभव हो। कार्यालय परिसर में गुटखा तंबाकू खाकर थूकने की प्रवृत्ति को रोका जाए ।