रांची। झारखंड में एक जुलाई से पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके साथ ही थर्माकोल के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई जाएगी।

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झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के निर्देश के बाद नाेटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गई है। देखें क्या है गाइड्लाइन;-

  • इसके उत्पादन, भंडारण, वितरण और इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है।
  • एक जुलाई तक की समय सीमा इसलिए निर्धारित की गई है कि ताकि इससे जुड़े सभी पक्ष अपने स्टाक को खत्म कर दें।
  • 30 जून या इससे पहले सिंगल यूज प्लास्टिक से पूरी तरह से मुक्ति पानी होगी।
  • सिंगल यूज प्लास्टिक के दायरे में बहुत कुछ आता है लेकिन मोटे तौर पर प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम स्टिक, थर्माकोल, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक आदि को सख्त पाबंदी के दायरे में लाया जाएगा।

इन पर भी प्रत‍िबंंध लगाने की पूरी तरह से है तैयारी

इसके अलावा प्लास्टिक प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, जैसे आइटम, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक और प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र एवं 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर आदि शामिल हैं।

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