Ranchi : रांची में मीट शॉप के बाहर कटे हुए बकरे और मुर्गे को खुले में टांग कर रखे जाने के खिलाफ श्यामानंद पांडे की जनहित याचिका की झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। मामले में चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार एवं रांची नगर निगम से जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी 2024 को होगी।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मीट शॉप वालों के रूल-रेगुलेशन के संबंध में सरकार एवं निगम से जानकारी मांगी थी। सुनवाई के दौरान सरकार और निगम की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए फिर से समय मांगा गया था। याचिका में कहा गया है कि रांची शहर में मीट विक्रेता खुले में मांस टांगते हैं, जो एफसीसीआई के रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट एवं विभिन्न हाई कोर्ट के गाइडलाइन के विपरीत है। इसलिए इसे रोका जाना चाहिए।

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