रांची। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में अनलॉक 3 के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत राज्य में रियायतों का भंडार खोल दिया गया है।
बता दें कि अब सभी जिलों में सभी दुकानें शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी.
साथ ही शॉपिंग माल और डिपार्टमेंटल स्टोर को भी खोलने की अनुमति है।
लेकिन बीते हफ्ते की तरह इस बार भी शनिवार शाम चार बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा.
ये हैं नियम
4 बजे तक खुलेंगे सभी ऑफिस
सभी सरकारी एवं निजी कार्यालयों में 50% मानव संसाधन की उपस्थिति हो सकेगी.
स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे. शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेंगी.
शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें (सब्जी-फल-किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी. स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे.
बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी.
निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा.
सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स, बंद रहेंगे.
स्टेडियम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे.
समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी.
5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा.
विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति.
धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे.
जुलूस पर रोक जारी रहेगी.
राज्य के विश्वविद्यालयों, स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित रहेंगी.
कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा.