रांची। झारखंड कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार दिनांक-30.09.2022 तक करने की स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले-
★ “कुरमी” जाति को झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछडे़ वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक 06 पर दर्ज “कुड़मी/कुर्मी (महतो)” के साथ शामिल करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड श्रम सेवा (सामान्य) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ “कुरमी” जाति को झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछडे़ वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक 06 पर दर्ज “कुड़मी/कुर्मी (महतो)” के साथ शामिल करने की स्वीकृति दी गई।
★ वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड नगरपालिका पर्षद (नगर बोर्ड) बैठक प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 2022 गठित करने की स्वीकृति दी गई।
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★ लातेहार जिलान्तर्गत नवसृजित प्रखण्ड ‘सरयू‘ का अनुमण्डल मुख्यालय निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई।
★ विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार दिनांक-30.09.2022 तक करने की स्वीकृति दी गई।
“झारखंड उत्पाद लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ संविदा के आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मियों के मानदेय/ पारिश्रमिक संशोधन की स्वीकृति
झारखण्ड उच्च न्यायालय हेतु 02 (दो) कोर्ट मैनेजर (Court Mannger) के स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।।
★ झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा (संशोधन) नियमावली-2022 के की स्वीकृति दी गई।
★ राज्यस्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत एन.टी.एस.ई. एवं Olympaid हेतु वर्ग 7 से 10 तक के छात्र-छात्राओं तथा CLAT एवं NDA की प्रतियोगिता हेतु वर्ग-11 से 12 तक के छात्र-छात्राओं की विशेष कोचिंग संचालन की स्वीकृति दी गई।
★ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-418, दिनांक-10.08.2021 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के तर्ज पर झारखण्ड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2012 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ “झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022” के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड राज्य में देशी/मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति हेतु झारखंड उत्पाद (देशी शराब के विनिर्माण, बोतलबंदी एवं भंडारण) (संशोधन) नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड उत्पाद होटल, रेस्त्रां, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली-2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली-2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।