रांची : धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड में अदालत ने आरोपी राहुल वर्मा एवं लखन वर्मा दोषी करार दिया है। अदालत 6 अगस्त को मामले में सजा सुनायेगी। गुरुवार को सीबीआई के विशेष न्यायधीश रजनीकांत पाठक ने इस मामले में फैसला सुनाया। जज उत्तम आनंद की हत्या 28 जुलाई 2021 को की गयी थी। सीबीआई की विशेष अदालत में मामले की सुनवाई हुई थी। धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या 28 जुलाई 2021 को हुई थी। वे रणधीर वर्मा चौक के समीप मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी थी।

इस वजह से उनकी मौत हो गयी थी। घटना के बाद ऑटो सवार भाग निकले थे। धनबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें धर दबोचा था।20 अक्तूबर 2021 को सीबीआई ने जेल में बंद ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप गठित कर केस की सुनवाई शुरू की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अमित जिंदल ने 169 गवाहों में से 58 गवाहों की गवाही करायी थी। धनबाद के जज उत्तम आनंद की की हत्या मामले को गंभीरता से लेते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था। एसआईटी गठित कर मामले की जांच की जा रही थी।

इसी बीच राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की। केंद्र की अनुमति मिलने के बाद सीबीआई ने मामले को हैंड ओवर लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की और जांच शुरू कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सुनवाई करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया था कि जांच का स्टेटस रिपोर्ट झारखंड हाईकोर्ट को सौंपे। हाईकोर्ट जांच की मॉनिटरिंग करता रहेगा। सीबीआई के विशेष कोर्ट में न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया गया। सुनवाई के दौरान आदलत में भारी भीड़ थी। खासकर वकील बड़ी संख्या में जुटे हुए थे। घटना के दिन जज उत्तम आनंद रणधीर वर्मा चौक के समीप मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी थी। इलाज के दौरान एसएनएमेमसीएच में उनकी मौत हो गयी थी. घटना के बाद ऑटो सवार भाग निकले थे। धनबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा को गिरिडीह से गिरफ्तार किया था। 20 अक्तूबर 2021 को सीबीआई ने जेल में बंद ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

अदालत ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप गठित कर केस का ट्रायल शुरू किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अमित जिंदल ने 69 गवाहों में से 58 गवाहों की गवाही करायी है और ट्रायल पूरा होने के बाद सीबीआई कोर्ट ने आज दिवंगत जज की पहली पुण्यतिथि के दिन फैसला का दिन मुकर्रर किया था। सीबीआई ने हत्या के अलावा ऑटो चोरी एवं मोबाइल चोरी की दो अलग एफआईआर दर्ज की थी।

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