झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी ने बुधवार को पूर्व मंत्री हरिनारायण राय की आय से अधिक मामले को लेकर अपील याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।कोर्ट के फैसले से राय के अलावा उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय कुमार राय की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन दोनों की ओर से भी अपील याचिकाएं भी दाखिल की गई थीं।
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