रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दूबे के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई के लिए अदालत ने 26 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान रांची एसीजेएम की कोर्ट ने सभी प्रतिवादी को हाजिर होने का निर्देश दिया है। सभी प्रतिवादी अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत के समक्ष को पर उपस्थित हो सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं।
क्या है मामला?
मुख्यमंत्री की ओर से सांसद के खिलाफ चार अगस्त को दिवानी मुकदमा दायर किया गया था। इसमें ट्विटर और फेसबुक को भी प्रतिवादी बनाया गया है। निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों ट्विटर पर मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाये थे। इसके बाद सीएम ने ट्विटर पर ही कहा था कि वह 48 घंटे के अंदर आरोप का जवाब कानूनी रूप से देंगे। सीएम ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सब जज-वन वैशाली श्रीवास्तव की अदालत में मुकदमा किया है। मुकदमा नागरिक प्रक्रिया कोड की धारा 26 के तहत किया गया है। निशिकांत के ट्वीट से मुख्यमंत्री के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है।

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