रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर के उपायुक्त और मोहनपुर के अंचलाधिकारी को रात आठ बजे अदालत में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव को दोनों अधिकारियों को हाजिर करने का निर्देश दिया है। हाजिर नहीं होने पर डीसी और सीओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करेगी। सीओ को अदालत ने लैंड पॉजिशन रिपोर्ट से संबंधित सभी फाइल साथ लेकर आने का निर्देश दिया है।

इस संबंध में सुनील कुमार शर्मा ने याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि देवघर जिले के मोहनपुर अंचल में उनकी 2100 वर्गफीट जमीन है। इस जमीन को वह बेचना चाहते हैं। जमीन बेचने के लिए उन्होंने मोहनपुर अंचलाधिकारी के पास आवेदन दिया है। अंचलाधिकारी से लैंड पॉजिशन रिपोर्ट (एलपीसी) देने के लिए कई बार आवेदन दिया लेकिन अंचलाधिकारी एसलपीसी नहीं दे रहे हैं।

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