रांची। नेशनल शूटर तारा शाहदेव से जुड़े लव जिहाद मामले के मुख्य आरोपित रंजीत कोहली उर्फ रकिबुल हसन को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने रकिबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली की जमानत खारिज किये जाने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया है। सीबीआई की ओर से रंजीत कोहली उर्फ रकिबुल की जमानत रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसपर सुनवाई करने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 से देश के चर्चित लव जेहाद मामले में आरोपित रंजीत सिंह कोहली के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। वर्ष 2019 में हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद वो जमानत पर बाहर है। जमानत के लिए अदालत ने यह शर्त रखी थी कि रकिबुल उर्फ रंजीत कोहली को जमानत के लिए अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा।

अदालत की शर्तों में गवाह को प्रभावित नहीं करने और निचली अदालत में सुनवाई की सभी तारीखों पर सशरीर उपस्थित होना शामिल है। इसके साथ ही अदालत ने तारा शाहदेव प्रकरण की जांच कर रही सीबीआई को यह छूट दी थी कि जब ऐसा लगे कि रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली जमानत की शर्तों का उल्‍लंघन कर रहे हैं। तो वह जमानत खारिज करने के लिए अदालत में गुहार लगा सकती है। शूटर तारा शाहदेव के साथ धोखे से विवाह करने और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन पर कई गंभीर आरोप भी लगे थे। तारा शाहदेव ने कोहली पर शारीरिक उत्पीड़न करने और अपने धर्म के बारे में उसे धोखे में रखकर शादी करने का आरोप लगाया था।

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