रांची। दुर्गा पूजा को लेकर रांची के विभिन्न पूजा पंडालों के आयोजकों और रावण दहन समिति के साथ जिला प्रशासन ने सोमवार को संवाद किया। सरकार ने कोविड 19 से बचाव के लिए इस संबंध में कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

  • पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी कोविड गाइडलाइन के तहत ही दुर्गा पूजा का आयोजन होगा।
  • इस बार भी पूजा पंडालों में सख्ती रहेगी।
  • पंडालों में भीड़ नहीं रहेगी।
  • नियम के तहत ही भक्त मां के दर्शन कर पाएंगे।
  • भव्य पूजा पंडाल भी नहीं बनेंगे।
  • श्रद्धालुओं को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मां के दर्शन करने होंगे।

    पूजा समितियों के साथ ही शहर में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन ने सोमवार को पूजा समितियों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता एडीएम लॉ एंड ऑर्डर उत्कर्ष गुप्ता ने की। साथ ही इस अवसर पर एसडीएम दीपक कुमार दुबे, सिटी एसपी सौरभ, ट्रैफिक एसपी रेशमा रमेशन और नगर निगम अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने अवसर पर कहा कि कोविड से बचाव के लिए सभी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आईपीसी की धारा 188 सहित लागू होने वाले अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गयी।

    सिटी एसपी सौरभ ने कहा कि इस वर्ष पूजा के सफल आयोजन पर दो चीजों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। वैसे स्थान, जहां संवेदनशीलता बरकरार रहती है या जहां पहले से कोई घटना हुई है, उनपर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा कोविड को लेकर जो भी गाइडलाइन है, उसका उल्लंघन न हो, इसपर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

    पूजा पंडालों की मॉनिटरिंग को लेकर सिटी एसपी ने कहा कि हर पूजा पंडाल के लिए फोर्स की तैनाती की जाएगी। इसके लिए पेट्रोलिंग पार्टियां होंगी, ताकि किसी तरह की कोई आपराधिक घटना न हो। कई जगहों को चिह्नित किया जा रहा है, जहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि विधि- व्यवस्था भंग न हो। सीसीटीवी कैमरा और फोर्स की संख्या के लिए सभी थानाध्यक्ष से बात हो रही है। जगह और संवेदनशीलता के अनुसार फोर्स और सीसीटीवी कैमरों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

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