रांची। झारखंड में अब दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अब दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय दो हेलमेट भी खरीदने पड़ेंगे। इनकी रसीद देने पर ही वाहन का रजिस्ट्रेशन होगा। राज्य के परिवहन आयुक्त फैजअक अहमद ने 22जुलाई को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो के मापदंड के अनुरूप बना होना चाहिए। परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा के मद्देनजर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 के प्रावधान के तहत दोपहिया चालक और पीछे बैठे सवार के हेलमेट पहनने का नियम अनिवार्य किया है। मध्यप्रदेश और तमिलनाडु में पहले से यह नियम लागू है।
गौरतलब है कि झारखंड में अधिकांश मामलों में यह देखा गया है कि मोटरसाईकिल चालक हेलमेट पहन कर बाइक चलाता है, लेकिन पीछे बैठने वाला व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता है,जिससे सड़क हादसे में कई लोगों को सिर में चोट आने से मौत हो जाती है।