गुमला। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। उपायुक्त गुमला सह जिला दंडाधिकारी शिशिर कुमार सिन्हा ने गुमला जिलांतर्गत साप्ताहांत लॉकडाउन के संबंध में विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश के अनुसार रविवार के दिन होने वाले साप्ताहांत लॉकडाउन को जारी रखा गया है। शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान गैर अनुमति प्राप्त प्रतिष्ठानों एवं दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी।

उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने आमजनों से कोविड समुचित व्यवहार का अनुपालन करने पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों में जाते वक्त मास्क का पर्योग अनिवार्य रूप से करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। अतः कोविड-19 के संभावित तीसरे लहर से बचाव के निमित्त लोगों से अपील है कि वे अपना कोरोना टीकाकरण अवश्य़ लगवाएं। भीड़-भाड़ वाली जगहों में जाने से परहेज करें। हाथ-धोनें की आदतों को अपनाएं, बाहर जाते वक्त मास्क लगाने के साथ-साथ सामाजिक दूरी के नियमों का खास ध्यान रखें।

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