लंदन: भारत में 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करके ब्रिटेन में शरण लेने वाले नीरव मोदी को अब वापस लाया जा सकेगा। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने प्रत्यर्पण रोकने की उसकी अपील ठुकरा दी है। इसी वर्ष फरवरी में ब्रिटेन की वेस्टमिन्सटर अदालत में नीरव के प्रत्यर्पण पर आखिरी सुनवाई हुई थी। वेस्टमिन्सटर अदालत ने नीरव को भारत भेजने की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद 15 अप्रैल को ब्रिटेन की तत्कालीन गृह सचिव प्रीति पटेल ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आदेश जारी कर दिया था। इसके बाद नीरव मोदी की ओर से हाई कोर्ट में अपील की गयी थी। अब ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने नीरव मोदी की अपील खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि नीरव मोदी का प्रत्यर्पण किसी भी नजरिये से अन्यायपूर्ण या दमनकारी नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से ऋण लेकर 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धोखाखड़ी करने का आरोप है। घोटाला सामने आने के बाद वर्ष 2018 में वह देश छोड़कर फरार हो गया था। इसके बाद 2019 में नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से वह वांड्सवार्थ जेल में कैद है।

Show comments
Share.
Exit mobile version