केंद्र की मोदी सरकार ने आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2019 में लाए गए आधिकारिक बदलावों को मंजूरी दे दी है. कानून के इस संशोधन के तहत एक नया प्रावधान शामिल किया गया है. आइए जानें इसके बारे में..
केंद्र की मोदी सरकार ने आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2019 में लाए गए आधिकारिक बदलावों को मंजूरी दे दी है. कानून के इस संशोधन के तहत एक नया प्रावधान शामिल किया गया है. अब आधार आंकड़ों का इस्तेमाल राज्य योजनाओं और सब्सिडी के लिए किया जा सकेगा. आधार कानून में संशोधन के बाद राज्य की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं के लिए राज्य सरकारें राष्ट्रीय बायोमीट्रिक पहचान का इस्तेमाल कर सकेंगी. आपको बता दें कि संसद में इससे पहले इसी महीने आधार एवं अन्य कानून में संशोधनों को मंजूरी दी गई थी. यह संशोधन मोबाइल फोन का सिम कार्ड लेने या बैंक खाता खोलने के लिए 12 अंकों की इस विशिष्ट पहचान संख्या का इस्तेमाल स्वैच्छिक रूप से करने की अनुमति दिए जाने से संबंधित था.
सरकार ने अब क्या किया- सरकार ने अब इसमें एक नया प्रावधान जोड़ने के लिए संशोधन का प्रस्ताव किया है जिसमें कि राज्यों को अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आधार के इस्तेमाल की अनुमति दिए जाने का प्रावधान है. आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 में एक नई धारा 5ए को जोड़ा गया है. इसमें कहा गया है कि प्रमुख कानून की धारा 7 में भारत के समेकित कोष के साथ ही ‘राज्य का समेकित कोष’ शब्द जोड़ा गया है.