Ranchi : अपनी पत्नी की हत्या के दोषी पौलुस मुंडा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उसे अपर न्यायायुक्त प्रकाश झा की अदालत ने मंगलवार को सजा का ऐलान किया। वारदात को राजधानी रांची के टाटीसिलवे थाना क्षेत्र में साल 2020 में अंजाम दिया गया था।

पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सिद्धार्थ सिंह ने मीडिया को बताया कि दोषी पौलुस को शराब की बुरी लत थी। वह अक्सर शराब के नशे में पत्नी से लड़ता-झगड़ा रहता था। उसने रॉड से मारकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। बेटी प्रतिमा मुंडा के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वह जेल में बंद है। मामले में अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों की गवाही कराई।

इसे भी पढ़ें : 4 साल में बनी 5200 किमी सड़क, 4600 किमी पर हो रहा काम : सुनील कुमार

इसे भी पढ़ें : 33 जिलों में बारिश, 60 में कोहरे का यलो अलर्ट, ओला भी गिरने का चांस

इसे भी पढ़ें : निलंबित IAS पूजा सिंघल को SC से झटका

इसे भी पढ़ें : 20 राज्यों में कोहरे का अलर्ट, 2 स्टेट में गिरेगा ओला

इसे भी पढ़ें : गांव-देहात की स्वदेशी व्यवस्थाओं को हर हाल में ले जाना है आगे : सीएम

इसे भी पढ़ें : चावल लदे ट्रक को खंगाला तो दंग रह गई पुलिस… जानें

इसे भी पढ़ें : लालू यादव को पांच साल की जेल

इसे भी पढ़ें : ISRO के मुकुट में जड़ गया एक और मणि… जानें क्या

इसे भी पढ़ें : रांची में तैनात किये गये 200 अतिरिक्त जवान… जानें क्यों

इसे भी पढ़ें : मोस्ट वांटेड माफिया विनोद मारा गया, STF ने किया एनकाउंटर

इसे भी पढ़ें : पीएम पर बयानबाजी मामले में तीन मंत्री सस्पेंड, एक ने निष्क्रिय किया अपना…

इसे भी पढ़ें : मुखिया के घर लगी आग, सरकारी योजना का सामान खाक

इसे भी पढ़ें : फौजी पति सनका, पहली पत्नी को दे डाली भयंकर मौ*त

इसे भी पढ़ें : गुरु रंधावा का भी टूटा था दिल, फिर…

इसे भी पढ़ें : हॉट नोरा फतेही और विद्युत जामवाल की जोड़ी मचायेगी धमाल

Show comments
Share.
Exit mobile version