Ranchi : झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 JSSC-CGL के तहत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच के दौरान असामाजिक तत्वों के जरिये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की आशंका है। इसे देखते हुए सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने शनिवार को BNS की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 20 दिसंबर तक JSSC दफ्तर और सदाबहार चौक के 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की है। साथ जगह-जगह बैरिकेडिंग की गयी है। साथ ही सुरक्षा को लेकर लगभग एक हजार जवानों को लगाया है।

जारी निषेधाज्ञा के दौरान पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने, किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने, किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलने, किसी प्रकार के हरवे हथियार लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलने पर रोक रहेगी।

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