नई दिल्ली। रेलवे स्टेशन और ट्रेन के अंदर मास्क ना लगाने पर रेलवे जुर्माना लगाएगी. रेलवे स्टेशन और ट्रेन के अंदर मास्क लगाना अगले 6 महीने या अगले आदेश तक के लिए अनिवार्य किया गया है.
पहले भी 17 अप्रैल 2021 को यह सर्कुलर आया था और इसे 6 महीने के लिए अनिवार्य किया गया था. रेलवे ने अगले 6 महीने के लिए यह आदेश बढ़ाया है. रेलवे स्टेशन और ट्रेनों के अंदर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है. मास्क ना पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. यह आदेश 16 अप्रैल 2022 तक लागू रहेगा.
भारत में कोरोना के नए मामलों में तेजी से कमी आई है. लेकिन केरल और मुंबई जैसे कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं, जहां संक्रमितों का आंकड़ा सबसे अधिक है.
Show
comments