Ranchi : SPO भूषण सिंह और राम गोविंद के हत्याकांड में झामुमो के पूर्व MLA पौलुस सुरीन और कुख्यात PLFI के उग्रवादी जेठा कच्छप को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने पूर्व MLA पौलुस सुरीन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, जबकि जेठा कच्छप पर 45 हजार रुपए का हर्जाना ठोका है। जुर्माना की रकम नहीं देने पर दोनों को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

इससे पूर्व छह अप्रैल को अदालत ने मामले में ट्रायल फेस कर रहे तीन महिला और कृष्णा महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। जबकि दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। पौलूस सुरीन दो बार झामुमो के विधायक रह चुके हैं। पौलुस सुरीन झामुमो के टिकट पर तोरपा विधानसभा सीट से साल 2009 और 2014 में विधायक चुने गये थे। 2019 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद वे निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन हार गये।

साल 2013 में खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र में भूषण सिंह और राम गोविंद की हत्या उग्रवादियों ने कर दी थी। इन दोनों को पुलिस मुखबिर बताकर मौत के घाट उतारा गया था। इस हत्याकांड के सूत्रधार के तौर पर पूर्व विधायक पौलुस सुरीन का नाम उछलकर सामने आया था। दर्ज FIR में पौलुस सुरीन, जेठा कच्छप, कृष्णा महतो सहित छह लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गये। पौलुस सुरीन अदालत में सशरीर हाजिर हुये थे। वहीं गोड्डा जेल में बंद जेठा कच्छप वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये उपस्थित था।

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