खूँटी (स्वदेश टुडे)। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को अब ई. श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने के बाद सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस सम्बंध में श्रमिकों को जागरूक करने हेतु जिले के सभी प्रखण्ड में ग्राम स्तर पर भी विशेष कैम्प लगाए जा रहे हैं। साथ ही ग्राम स्तर पर रात्री कैम्प लगाकर भी ज्यादा से ज्यादा से श्रमिकों का पंजीकरण कराया जा रहा है। कैम्प में असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण करने लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग के नेशनल डाटाबेस आफ अन आर्गेनाइज्ड वर्कर्स कार्यक्रम के तहत कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है। ई.श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद श्रमिकों व मजदूरों के यूनिक आइ कार्ड बनाए जाते हैं। इस यूनिक आइडी कार्ड बनते ही असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित सरकार की ओर से दी जाने वाली अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। इसका एक साल का खर्च भी सरकार स्वयं ही वहन करेगी। असंगठित श्रमिक किस वर्ग से है का खाका तैयार करने के बाद सामाजिक सुरक्षा योजना, जोकि मंत्रालय और केंद्र – राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।

इस सम्बंध में उपायुक्त द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारीयों को प्रखण्डवार लक्ष्य ससमय प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने मनरेगा परियोजना पदाधिकारी, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, डीपीएम, जेएसएलपीएस, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आदि के साथ समन्वय स्थापित कर संबंधित विभाग के पदाधिकारीयों, असंगठित मजदूरों, जल सहियाओं, स्वास्थ्य विभाग के सहिया, ईठ-भटठों में कार्य करने वाले मजदूरों, उद्योग में कार्यरत आर्टिजन, असंगठित मजदूरों का निबंधन ई-श्रम सेवा पोर्टल में निबंधन कराने का निर्देश दिया है। प्रज्ञा केन्द्र के मैनेजर को जिले के सभी प्रज्ञा केन्द्र में असंगठित श्रमिकों एवं कामगारों का निबंधन सुचारू रूप से कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उपायुक्त द्वारा श्रम अधीक्षक को जिले के अधिक से अधिक असंगठित कामगारों और श्रमिकों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए सभी जगह माइकिंग से वृहद रूप से प्रचार -प्रसार कराने एवं हाट-बाजार में सन्देश प्रसारित कराने और जिला मुख्यालय के साथ साथ सभी प्रखण्ड मुख्यालयों में होडिंग एवं पोस्टर के माध्यम से लोगो को सूचित करने का निर्देश दिया गया है।

यूनिक आइ कार्ड के माध्यम से श्रमिकों की विभिन्न गतिविधियों और वह किस राज्य से किस राज्य में जा रहे हैं उसे भी आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। आपदा के समय इन असंगठित श्रमिकों तक आसानी से मदद पहुंचाई जा सकेगी। सरकार रोजगार के अवसर भी सृजित कर सकेगी। साथ ही यदि कहीं किसी विशेष वर्ग के श्रमिकों की जरूरत होगी तो इसी यूनिक आइडी के माध्यम से इन लोगों को सूचित भी कर दिया जाएगा। असंगठित श्रमिकों व मजदूरों के पंजीकरण के लिए आवेदक की उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक किसी भी संगठित समूह या संस्था का सदस्य नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड नंबर, बैंक पासबुक की फोटो कापी व मोबाइल फोन नंबर होना अनिवार्य है। इस संबंध में अधिक जानकारी श्रम विभाग के कार्यालय, प्रखंड सह अंचल कार्यालय एवं स्थानीय सीएससी से प्राप्त की जा सकती है।

ई. श्रम पोर्टल पर छोटे किसान, पशुपालक, कृषि क्षेत्र में लगे मजदूर, ईंट.भट्ठों पर काम करने वाले मजदूर, मछली विक्रेता, मोची, घरों में काम करने वाले, रेहड़ी – फेड़ी लगाने वाले लोग, न्यूजपेपर वेंडर, कारपेंटर, प्लंबर, रिक्शा व आटो रिक्शा संचालक, मनरेगा मजदूर, दूध विक्रेता, स्थानांतरित लेबर, नाई, ऐसे मजदूर जो किसी संगठन के साथ नहीं जुड़े हो वह सब अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

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