देवघर। शादी-विवाह में इन दिनों धड़ल्ले से डीजे का इस्तेमाल हो रहा है। इसका स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण पर भी बुरा असर डाल रही है। शादी-विवाह, बारात में ट्रॉली, पिकअप वैन आदि पर बड़े-बड़े साउंड बॉक्स और साउंड सिस्टम लगाकर तेज आवाज में दिन और रात गाने बजाए जा रहे हैं।

इस संबंध में देवघर जिला प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही है। इससे जुड़ी मिल रही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए देवघर एसडीओ दिनेश यादव द्वारा देवघर अनुमंडल अन्तर्गत सभी विवाह स्थल, बैंकेट हॉल, मैरेज हॉल एवं होटल की 500 गज के परिधि में रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया गया है।

इस आदेश के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे का प्रयोग पूरी तरह से निषेध रहेगा। सभी विवाह स्थल, बैंक्वेट हॉल, मैरेज हॉल, होटल एवं डीजे संचालक को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। उक्त समयावधि के अतिरिक्त ध्वनि विस्तारक यंत्र या डीजे बजाने क लिए निश्चित रूप से अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वही बिना अनुमति के प्रयोग करने एवं इसका उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर ध्वनि प्रदूषण (विनियन और नियंत्रण) नियम 2000 के तहत इसे जब्त करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

Show comments
Share.
Exit mobile version