नई दिल्ली। लॉकडाउन अवधि की फ्लाइट्स के लिए बुक की गई हवाई टिकटों के फुल रिफंड को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जवाब मांगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि केंद्र और एयरलाइन कंपनियां साथ बैठकर टिकट का पैसा वापस करने के विभिन्न तरीकों पर सहमति बनाए बनाएं।
दो साल तक मिले क्रेडिट सुविधा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एयरलाइन कंपनियों की ओर से रिफंड के रूप में दी गई क्रेडिट सुविधा कम अवधि और समान रूट पर ही क्यों लागू होनी चाहिए? कोर्ट ने सुझाव दिया कि जिन यात्रियों की फ्लाइट टिकट कैंसिल हुई हैं, उन्हें क्रेडिट सुविधा का लाभ कम से कम दो साल तक के लिए मिलना चाहिए। इसके अलावा यात्री को किसी भी रूट पर टिकट बुक करने के लिए क्रेडिट सुविधा मिलनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने इन याचिकाओं में एयरलाइन को भी एक पक्ष के रूप में सुनवाई के लिए योग्य ठहराया।
प्रवासी लीगल सेल समेत कई पक्षों ने दाखिल कीं जनहित याचिकाएं
लॉकडाउन अवधि के लिए बुक की गई हवाई टिकटों के रिफंड को लेकर प्रवासी लीगल सेल समेत कई पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दाखिल की हैं। याचिका में एयरलाइन कंपनियों की ओर से रिफंड के बदले दी जा रही क्रेडिट सुविधा पर भी सवाल उठाया है। इस क्रेडिट सुविधा को शैल क्रेडिट भी कहा जाता है।