नई दिल्ली| दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी और इससे कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में हो रही परेशानी के मामले में आज सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अभी ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलर्स को लोगों की मदद करने का समय है| अगर वो अभी गिद्ध बने रहेंगे तो उनपर सख्त से सख्त कार्यवाई की जाएगी|
जानकारी के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के उन पांच ऑक्सीजन रिफिलर्स के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है जो कि आज सुनवाई के लिए कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए थे, जबकि कोर्ट ने इसके लिए कल विशेष आदेश जारी कीये थे| वही, कोर्ट ने कहा कि यदि रिफिलर दिल्ली सरकार के पोर्टल को डेटा प्रदान नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ दिल्ली सरकार और सख्त कार्रवाई करे|
वही सप्लायर दिल्ली सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे थे तो हाईकोर्ट ने सप्लायर से कहा कि अभी अस्पतालों को गैस भेजिए, नहीं तो हम आपको हिरासत में ले लेंगे, एक आदमी भी मरा तो आपको साथ में लटका देंगे|
इसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर कंपनी की ओर से कहा गया कि हम दिल्ली सरकार के कहे अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन देते हैं| लेकिन प्लांट के बाहर हमेशा 400-500 लोगों की भीड़ रहती है| तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि कब और किसे सप्लाई देनी होती है| जो छोटे नर्सिंग होम हैं उनके पास कम सिलेंडर होते हैं| ये सब चेनलाइज हो और सुरक्षा मिले|
फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट को तुरंत दिल्ली सरकार को टेकओवर करने को कहा. हाईकोर्ट ने कहा कि मालिक इसमें बाधा नहीं डालेंगे.