जानकारी के मुताबिक, आरोपियों पर दलित युवक की तनख्वाह बकाया थी. युवक पिछले काफी महीनों से अपनी पगार मांग रहा था. पहले भी पगार मांगने पर उसके साथ बेरहमी से पिटाई की गई थी. लेकिन इस बार उसे ट्रैक्टर से बांधकर पीट दिया गया. जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
युवक जहां काम करता था, वहां उसकी 9 महीने की तनख्वाह बकाया था. उसकी 9 महीने की तनख्वाह 1 लाख 80 रुपये बनती थी. जब उसने आरोपियों से अपनी तनख्वाह मांगी तो उसे सिर्फ 30 हजार रुपये ही दिए गए. जब युवक ने उनसे अपनी पूरी पगार देने को कहा तो आरोपी इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने युवक की ट्रैक्टर से बांधकर पिटाई कर दी.
युवक की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिस कारण मुक्तसर में मामला चर्चा में आ गया. सदर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने सुखचैन सिंह उर्फ सोनू और वकील सिंह को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 342, 323, 34, आईटी एक्ट की धारा 67 और एससी-एसटी एक्ट की धारा 34 के तहत केस दर्ज कर लिया है.