खूंटी। दुकान, माल वाहन, यात्री वाहन, रेस्टोरेंट, आधुनिक खेती या अन्य लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण मुहैया कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत शुक्रवार को की गयी। झारखंड सरकार की मदद से सूबे में स्वरोजगार के दरवाजे खुल रहे हैं। राज्य के बेरोजगार युवाओं के हित में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी तरह का ऋण की सुविधा उपलब्ध है। योजना के तहत अनुदानित दर पर 25 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। 50 हजार तक के ऋण की राशि प्राप्त करने के लिए किसी तरह की सिक्यूरिटी देने की आवश्यकता नहीं होगी।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण की राशि पर लाभुक को 40 फीसदी या पांच लाख रुपये तक अनुदान मिलेगा। इस योजना का लाभ 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), ओबीसी, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग श्रेणी के लोगों को मिलेगा। प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के लाभार्थी को झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। सखी मंडल भी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आवेदन के लिए फाॅर्म जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि के साथ लाभार्थी अपने आवेदन फाॅर्म को भरकर जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।