धनबाद। धनबाद जिला जज उत्तम आनंद की मौत की जांच कर रही सीबीआई की स्पेशल सेल ने सोमवार को विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत में रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद दोनों आरोपितों लखन वर्मा और राहुल वर्मा को पेश किया। कोर्ट ने दोनों आरोपितों लखन वर्मा और राहुल वर्मा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
चार अक्टूबर को सीबीआई ने दोनों को एक बार फिर सात दिनों के लिए रिमांड पर लिया था। अदालत ने 11 अक्टूबर की सुबह 11 बजे तक दोनों आरोपितों को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। सोमवार को सात दिन की रिमांड अवधि पूरी होने पर सीबीआई ने दोनों को अदालत में पेश किया।
सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि आरोपित लगातार अपना बयान बदल रहे हैं, जिससे कई तरह के संदेह पैदा होते हैं। आरोपित व्यक्ति पेशेवर अपराधी के रूप में व्यवहार कर रहे हैं।
इसके पूर्व हत्या के लिए दर्ज प्राथमिकी में पहले धनबाद पुलिस ने दोनों को 29 जुलाई को तीन दिनों के लिए रिमांड पर लिया था। इसके बाद सीबीआई ने कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया था। छह अगस्त को सीबीआई ने दोनों आरोपितों को पांच दिनों के लिए हिरासत में लिया था। 16 अगस्त को सीबीआई दोनों आरोपितों का नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने के लिए कोर्ट के आदेश पर गुजरात लेकर गई थी। चार सितंबर को सीबीआई ने दोनों आरोपितो को कोर्ट में पेश कर दिया था। सीबीआई दोनों आरोपितों को पूर्व में हिरासत ले चुकी है।
उल्लेखनीय है कि 28 जुलाई की सुबह करीब पांच बजे धनबाद में सुबह की सैर पर निकले एडीजे उत्तम आनंद को एक ऑटो ने पीछे से आकर जोरदार टक्कर मारी थी। इस घटना में जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी। वारदात की सीसीटीवी फुटेज किसी साजिश की ओर इशारा कर रही थी।