नई दिल्ली। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने नियमों को और सख्त बनाया है. दिल्ली सरकार ने जहां संक्रमण दर के 0.5 फीसदी पार होने के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के लेवल-1 (येलो) अलर्ट को जारी कर दिया है और तमाम बड़ी पाबंदियों (Restricted activities) को लगाने के आदेश जारी किर दिए हैं. वहीं नाइट कर्फ्यू को भी रात्रि 11 बजे की बजाय अब 10 बजे से कर दिया है. एक घंटा घटाते हुए अब यह रात्रि दस बजे से लागू रहेगा.
डीडीएमए (DDMA) की ओर से मंगलवार को जारी नए आदेशों में अब रात्रि कर्फ्यू को 11 की बजाय 10 बजे कर दिया है. यह सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा. इस दौरान लोगों की आवाजाही को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है. सरकार ने इन आदेशों को लागू करते हुए सभी संबंधित प्राधिकारी को इसको लेकर आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं. वह सभी अपने-अपने क्षेत्रों में इसका अनुपालन सुनिश्चित करना और उन्हें पर्याप्त रूप से सूचित और संवेदनशील बनाने की दिशा में तत्काल प्रभाव से काम करें. क्षेत्र के पदाधिकारियों को इस आदेश का अक्षरश: अनुपालन करने का आदेश भी दिया गया है. नए आदेशों को जारी करते हुए इन सभी निम्न पाबंदियों को लगा दिया गया है.
इन सभी गतिविधियों पर पूर्ण रूप से पांबदियां लगा दी गई हैं:-
स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाईब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल या इसी तरह के स्थान, जिमनेजियम और योगा इंस्टीट्यूट, स्पा व वेलनेस क्लीनिक, मनोरंजन पार्क, एम्युजमेंट पार्क, वाटर पार्क व इसी तरह के स्थान, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स/स्टेडियम व स्वीमिंग पूल (केवल नेशनल व इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट की ट्रेनिंग के प्रतिभागी के लिए खोलने की अनुमति बिना दर्शकों के लिए), सोशल, कल्चर, अकेडेमिक, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक व त्योहार संबंधी सभी भीड़ वाले आयोजन पर रोक, धार्मिक स्थल (बिना श्रद्धालुओं के खुलेंगे), बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन आदि.
इन सभी को कुछ छूट के साथ खोलने की अनुमति:-
– दिल्ली मेट्रो 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ संचालित होगी. यात्रियों को खड़े रहकर यात्रा की अनुमति नहीं
-अंतरराज्यीय बसें सिर्फ 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ संचालित होगी. यात्रियों को खड़े रहकर यात्रा की अनुमति नहीं. मेडिकल इमरजेंसी के दौरान कुछ अनुमति इसमें हो सकती है.
-ऑटो/ई-रिक्शा/साइकिल रिक्शा (2 यात्री तक), टैक्सी/टैक्सी/ग्रामीण सेवा/फटफट
सेवा (2 यात्री तक), मैक्सी कैब (5 यात्री तक)/आरटीवी (11 यात्री तक) अनुमति है.
-अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को अनुमति.
-विवाह समारोह में सिर्फ 20 लोगों को अनुमति चाहे घर पर हो या कोर्ट मैरिज हो, दोनों स्थिति में यह लागू होगा.
-सार्वजनिक पार्क, गार्डन और गोल्फ कोर्स में सिर्फ सैर सपाटा और खेलने की अनुमति, पिकनिक मनाने की अनुमति नहीं.
-सरकारी विभागों, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडीज, लोकल बॉडीज में ग्रेड-1 दास कैडर के अधिकारी व सेक्शन अफसर और इससे उपर के अधिकारियों की उपस्थिति 100 फीसदी होगी. बाकी स्टॉफ की 50 फीसद एचओडी को सहायता करेंगे. बाकी 50 फीसदी स्टाफ घर से काम करेगा. आवश्यक व इमरजेंसी सेवाओं से जुड़ा स्टाफ 100 फीसदी आएगा.
-प्राईवेट कार्यालयों में 50 फीसदी स्टाफ आएगा, जिसकी ड्यूटी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगी. सिर्फ छूट वाले कार्यालयों में ही 100 फीसदी उपस्थिति की अनुमति होगी.
-योगा की सिर्फ आउटसाइड ही अनुमति दी गई है.
-बारबर शॉप, सैलून, ब्यूटी पार्लर सभी खुले रहेंगे.
-होटल व लॉन्ज को कंडीशन के साथ अनुमति दी गई है. बैंक्वेट व कान्फ्रेंस के लिए अनुमति नहीं दी गई है. इन हाउस गेस्ट को रूप सर्विस रूम की उपलब्धता के आधार पर दी गई है.
-रेस्टोरेंट एंड बार को 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ अनुमति दी गई है. रेस्टोरेंट 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ सुबह आठ बजे से रात्रि दस बजे तक और बार 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ दोपहर 12 बजे से रात्रि दस बजे तक खुले रहेंगे.
-डिलीवरी ई कामर्स को अनुमति दी गई है.
-साप्ताहिक मार्केट को सभी एमसीडी, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और छावनी बोर्ड एक जोन में एक दिन में एक ही मार्केट को 50 फीसदी वेंडर्स के साथ खोलने की अनुमति
-माल को ऑड ईवन के तहत सुबह दस बजे से रात्रि आठ बजे तक खोलने की अनुमति
-दुकानों, संस्थानों जोकि असेंशियल गुड्स और सर्विसेज वाली हैं, उनको खोलने की अनुमति दी गई है.
– दुकानों, संस्थानों जोकि नॉन असेंशियल गुड्स और सर्विसेज वाली हैं, उनको भी प्रतिबंध के साथ खोला जा सकेगा. मार्केट शॉप सुबह दस बजे से रात्रि आठ बजे तक ऑड इवन फार्म्युला पर खुलेंगी. या उनके नंबर शॉप के आधार पर भी खोला जा सकता है.
-सभी एकल दुकानें और कालोनी के आसपास की दुकानें और रेजिडेंस परिसर में स्थिति दुकानें सुबह दस बजे से रात्रि 8 बजे तक बिना आड ईवन फाम्युले के लगातार खुली रहेंगी.
-सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और इंडस्ट्रीज/प्रोडेक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को खोले जाने की अनुमति है.