Tuesday, 17 September, 2024 • 11:24 am

Ranchi : लोहरदगा और गुमला में संचालित बॉक्साइट खदान में चल रही 15 साल पुरानी गाड़ियों को परमिट नहीं देने का आदेश दिया गया है। वहीं, बॉक्साईड खनन संचालित करने वाले कम्पनी का नाम, खनन का लाईसेंस एवं बॉक्साइट खनन हेतु इस्तेमाल होने वाले वाहनों का डाटाबेस तैयार करने को कहा गया है। यह आदेश आज रांची के डिविजनल कमिश्नर यानी प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र ने दिया।

बॉक्साइट खनन एवं परिवहन को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में बॉक्साइट खनन से जुड़े कई मसलों पर गौर किया गया। कमिश्नर अंजनी कुमार मिश्र ने कहा कि बॉक्साइट से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। इसके चलते किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाये। बॉक्साइट हेतु प्रयोग करने वाले वाहनों के सभी कागजात अप टू डेट हो। उन्होंने कहा कि प्रदुषण रोकथाम पर जोर दिया जाये। अबतक कितने वाहनों पर परिवहन विभाग एवं खनन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई, इसकी सूची भी उपलब्ध कराने को कहा गया। वाहनों में एयर पॉल्यूशन डिवाइस को लगाने का निर्देश दिया गया।

कमिश्नर ने माइनिंग का काम हो जाने के बाद जमीन भू-स्वामी को उनकी जमीन वापस करने को कहा, ताकि वे खेती-बाड़ी कर सके। शुद्ध वातावरण और पॉल्यूशन फ्री सिटी के लिये जरूरी कदम उठाये जायें। बैठक में RTA सचिव संजीव कुमार, लोहरदगा के जिला परिवहन पदाधिकारी संजय कुमार, गुमला के DTO राकेश कुमार गोप, लोहरदगा के जिला खनन पदाधिकारी राजा राम प्रसाद, गुमला के जिला खनन पदाधिकारी बिभूति कुमार एवं आयुक्त कार्यालय के तनवीर अहमद एवं हिंडाल्को के प्रतिनिधि मौजूद थे।

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