Ranchi : साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े एक मामले में आरोपित कुलदेव साह की दो क्रिमिनल अपील मामले की सुनवाई सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में हुई। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को DG CID को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है।
इससे पहले मामले के अनुसंधानकर्ता की ओर से कोर्ट से आग्रह किया गया कि गुमशुदा दोनों बच्चों के आधार कार्ड का बायोमेट्रिकस यानी फिंगरप्रिंट्स, आंखों के रेटिना उपलब्ध कराए जाएं, ताकि बच्चों को खोजने में सहायता मिले। हालांकि कोर्ट ने इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड से संबंधित ऐसी पर्सनल चीजों की जानकारी आसानी से नहीं दी जाती है। न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता प्रत्यूष लाला एवं अधिवक्ता दीपक साहू ने पैरवी की। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने कुलदेव शाह एवं पप्पू शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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