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Home » भरोसा तोड़ा, आबरू लूटी और घर उजाड़ा, अब कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
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भरोसा तोड़ा, आबरू लूटी और घर उजाड़ा, अब कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

December 17, 2025No Comments2 Mins Read
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कोर्ट
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Garhwa (Nityanand Dubey) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार की कोर्ट ने यौन शोषण के एक गंभीर मामले में सख्त फैसला सुनाया है। डंडई थाना क्षेत्र के झोंतर गांव निवासी मेराजुल अंसारी उर्फ शाहरुख अदनान को अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शोषण

पीड़िता ने डंडई थाना में कांड संख्या 63/2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 2 जनवरी 2022 को आरोपी उसके घर में घुसा और दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने शादी का वादा किया और इसके बाद करीब छह महीने तक शारीरिक संबंध बनाता रहा।

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आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाए

पीड़िता के अनुसार, इस दौरान आरोपी ने मोबाइल से उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए। उसने इन्हें यादगार बताकर अपने पास रखा, लेकिन बाद में इन्हीं के जरिए पीड़िता को धमकाना शुरू कर दिया।

शादी के बाद भी जारी रहा उत्पीड़न

पीड़िता का निकाह 9 मई 2022 को मुस्लिम रीति रिवाज से किसी अन्य युवक के साथ हुआ। इसके बावजूद आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करता रहा और जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा।

वीडियो वायरल होने से टूटा वैवाहिक जीवन

आरोपी ने अंततः फोटो और वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दिए। इससे पीड़िता का वैवाहिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ और पति से तलाक हो गया। पीड़िता के परिजनों ने जब आरोपी के परिवार से शिकायत की, तो उन्होंने 10 से 20 हजार रुपये लेकर मामला खत्म करने की धमकी दी।

13 गवाहों की गवाही बनी आधार

पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने अदालत में 13 गवाहों की गवाही कराई। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के तहत दोषी पाया।

सजा के बाद जेल भेजा गया दोषी

कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद दोषी को फैसले की प्रति निशुल्क उपलब्ध कराई और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता एस.एन. धर दुबे ने पैरवी की।

इसे भी पढ़ें : “2 करोड़ दो नहीं तो खोल देंगे खोपड़ी”… लोजपा नेता को प्रिंस खान की धमकी

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