रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला रोकने के मुख्य अभियुक्त भैरव सिंह ने गुरुवार सुबह अदालत के समक्ष सरेंडर कर दिया। न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत में भैरव सिंह ने सरेंडर किया। इधर, कोर्ट में सरेंडर के दौरान हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रशासन भैरव सिंह को हिरासत में लेना चाहती थी। जबकि अधिवक्ताओं का कहना था कि जब कोर्ट में सरेंडर कर दिया तो पुलिस अपने साथ नहीं ले जा सकती है। कोर्ट में सरेंडर के दौरान भैरव ने कहा कि हमलोग सिर्फ प्रदर्शन कर रहे थे। सीएम पर हमले की बात सोच भी नहीं सकते। पुलिस विषय को घुमा रही है।
इससे पहले सीएम के काफिले को रोकने की कोशिश मामले में 26 आरोपितों को बुधवार की रात न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत में पेश करने के बाद सभी को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया। इसके अलावा सात आरोपितों को गुरुवार यानि आज जेल भेजा जाना है।
गौरतलब है कि बीते सोमवार किशोरगंज चौक के पास सीएम के काफिले को कुछ लोगों ने रोकने का प्रयास किया था। किशोरगंज में ओरमांझी में सिर कटी लाश को लेकर आंदोलन कर रहे युवाओं ने सीएम के काफिले को रोकने की कोशिश की थी। इसमें यातायात थाना प्रभारी नवल किशोर ¨सह घायल हो गए थे। इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लिया गया था।