मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महिला को अपने तीन बच्चों (ट्रिपल प्रेग्नेंसी) को गर्भपात करने की अनुमति इस तथ्य पर विचार करते हुए दी है कि गर्भावस्था जारी रखने से उसके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा.
एक दंपति जिसका 8 साल का एक बच्चा है, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट ने जेजे अस्पताल के डीन, विभाग प्रमुख (स्त्री रोग), प्रोफेसर और बाल रोग/हृदय सर्जन विभाग के प्रमुख, रेडियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर और विभाग प्रमुख, मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख, प्रोफेसर और न्यूरोलॉजिकल विभाग के प्रमुख तथा कई अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक मेडिकल बोर्ड गठन करने का आदेश दिया था.
कोर्ट ने इस मेडिकल बोर्ड को महिला की जांच करने और उसकी पूरी गर्भावस्था की समाप्ति को लेकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था.
दंपति को कोर्ट का दरवाजा इसलिए खटखटाना पड़ा क्योंकि महिला की गर्भावस्था 24 हफ्ते की कट ऑफ अवधि को पार कर गई थी. इसलिए गर्भपात के लिए कोर्ट से अनुमति अनिवार्य थी.
मेडिकल टेस्टिंग के बाद बोर्ड ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि बहुत अधिक रुग्णता और मौत की संभावना के अलावा गंभीर शारीरिक विकलांगता के पर्याप्त जोखिम हैं. बोर्ड की मनोरोग विशेषज्ञों ने महिला के परिजनों से सलाह करने के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने की सिफारिश की क्योंकि गर्भावस्था की वजह से मां के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ने की संभावना थी.
कोर्ट ने कहा कि 41 वर्षीय महिला और उसका परिवार गरीब है. पति ड्राइवर है और हर महीने 12,000 से 15,000 रुपये कमाता है. महिला का मानसिक इलाज पहले चल चुका है और अक्टूबर 2020 में उसे कुछ दवा भी दी गई थी. हालांकि, महज दो बार परामर्श के बाद उसे आर्थिक स्थिति की वजह से अपना इलाज रोकना पड़ा.
कोर्ट ने कहा कि यह अवांछित गर्भावस्था का मामला था और याचिकाकर्ता द्वारा इस्तेमाल की गई विधि की विफलता के परिणामस्वरूप हुआ था. अंत में कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति दे दी.
साथ ही कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति देते हुए कहा कि बच्चों के जीवित पैदा होने की स्थिति में प्रक्रिया का संचालन करने वाले चिकित्सक यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे बच्चों की जान बचाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. और यदि तीनों में से कोई भी बच जाता है और यदि माता-पिता ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी लेने के इच्छुक नहीं हैं, तो राज्य और उसकी एजेंसियों को ऐसे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी.