Close Menu
News SamvadNews Samvad
  • होम
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • बिजनेस
  • स्पोर्ट्स
  • राशिफल
Facebook X (Twitter) Instagram
Sunday, 25 October, 2026 • 08:46 am
  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • AdSense Policy
  • Terms and Conditions
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest Vimeo
News SamvadNews Samvad
  • HOME
  • INDIA
  • WORLD
  • JHARKHAND
    • RANCHI
  • BIHAR
  • UP
  • SPORTS
  • HOROSCOPE
  • CAREER
  • HEALTH
  • MORE…
News SamvadNews Samvad
  • होम
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • बिजनेस
  • स्पोर्ट्स
  • राशिफल
Home » झारखंड के इलाके में रात दस बजे से सुबह 6 बजे तक निषेधाज्ञा लागू : एसडीओ
झारखंड

झारखंड के इलाके में रात दस बजे से सुबह 6 बजे तक निषेधाज्ञा लागू : एसडीओ

December 6, 2021No Comments2 Mins Read
Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Telegram WhatsApp Email
Follow Us
Google News Flipboard Facebook X (Twitter)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Telegram WhatsApp Email
WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now

अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :

auto

auto

देवघर। शादी-विवाह में इन दिनों धड़ल्ले से डीजे का इस्तेमाल हो रहा है। इसका स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण पर भी बुरा असर डाल रही है। शादी-विवाह, बारात में ट्रॉली, पिकअप वैन आदि पर बड़े-बड़े साउंड बॉक्स और साउंड सिस्टम लगाकर तेज आवाज में दिन और रात गाने बजाए जा रहे हैं।

इस संबंध में देवघर जिला प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही है। इससे जुड़ी मिल रही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए देवघर एसडीओ दिनेश यादव द्वारा देवघर अनुमंडल अन्तर्गत सभी विवाह स्थल, बैंकेट हॉल, मैरेज हॉल एवं होटल की 500 गज के परिधि में रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया गया है।

इस आदेश के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे का प्रयोग पूरी तरह से निषेध रहेगा। सभी विवाह स्थल, बैंक्वेट हॉल, मैरेज हॉल, होटल एवं डीजे संचालक को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। उक्त समयावधि के अतिरिक्त ध्वनि विस्तारक यंत्र या डीजे बजाने क लिए निश्चित रूप से अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वही बिना अनुमति के प्रयोग करने एवं इसका उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर ध्वनि प्रदूषण (विनियन और नियंत्रण) नियम 2000 के तहत इसे जब्त करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Telegram WhatsApp Email
Previous ArticleOmicron ने बढ़ाया लॉकडाउन का डर, भारत में अगले 2 महीनों में आ सकती है तीसरी लहर!
Next Article संपत्ति के विवाद में एक परिवार के तीन लोगों की बेरहमी से हत्या, तस्वीरें देख कांप उठेगी रूह

Related Posts

Headlines

राहत कोष में मदद : IMPPA ने दिए 5 लाख, पूर्व मंत्री ने सौंपा एक माह का वेतन; CM ने जताया आभार

October 24, 2026
Headlines

बाहुबली विधायक अनंत सिंह 6 साल के लिए पार्टी से निष्काशित, एक और पर भी गिरी गाज

October 24, 2026
Headlines

संथाल समाज के दो बड़े महासम्मेलनों में शामिल होंगे सीएम हेमंत, मिला न्योता

October 24, 2026
Advertisement
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • WhatsApp

Latest Post

राशिफल @ 25 अक्टूबर 2026… आज क्या कहता है आपका भाग्य… जानें

October 25, 2026

महंगी EMI से मिलेगी राहत? दूसरे बैंक में होम लोन ट्रांसफर कर बचा सकते हैं लाखों रुपये

October 24, 2026

सर्दियों में त्वचा क्यों होने लगती है रूखी? जानें नमी और चमक बनाए रखने के आसान उपाय

October 24, 2026

अभिषेक का ऐतिहासिक छक्का, भारत की जीत के बीच बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

October 24, 2026

राहत कोष में मदद : IMPPA ने दिए 5 लाख, पूर्व मंत्री ने सौंपा एक माह का वेतन; CM ने जताया आभार

October 24, 2026
© 2026 News Samvad. Designed by Launching Press.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.