रांची। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश मो. आसिफ इकबाल की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपित मो. खालिद राज, बबलू एवं यश राज सुनौजा को दोषी करार दिया है। सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तिथि निर्धारित की गयी है। मामला 2019 की है। चाईबासा निवासी पीड़िता ने महिला थाना, रांची में कांड संख्या 13/2019 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता ने झारखंडी लोक गीत गाती थी। उसे किसी स्टूडियो में लोक गीत रिकॉर्डिंग करने की इच्छा जतायी। पीड़ता काे कहीं से खालिद का नंबर मिला तो वे उसे फोन कर रिकॉर्डिंग करने की इच्छा जाहिर की। इस पर खालिद ने पीड़िता को रांची बुला लिया। उसके बाद पीड़िता को वह और बबलू , यश राज सुनैजा के स्टूडियों ले गया, वहां रिकॉर्डिंग करा कर एक खाली कमरे में खालिद और यश राज ने दुष्कर्म किया। बाद में पीड़िता को बबलू को सौंप दिया। बाद में बबलू ने भी दुष्कर्म किया। इस संबंध में पीड़िता के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद से ही तीनों आरोपितों को महिला थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।