गुमला। एडीजे वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में गुमला प्रखंड के खोरा निवासी अजीत सिंह को दस साल का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है । अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। घटना एक दिसंबर 2010 की है। अजीत सिंह ने नाबालिग बच्ची को घर में अकेला पाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज कर आरोपित को जेल भेजा गया था। अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक मो. जावेद थे।
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