नई दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों को अपना अंगदान करने को प्रेरित करने के लिए उनसे मिलने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपका इस मामले से कोई संबंध नहीं है।
याचिका रैको नामक एनजीओ ने दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील शिवम शर्मा ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि कोर्ट ने चारों दोषियों को 22 जनवरी की सुबह सात बजे फांसी देने का फैसला किया है। वे चाहते हैं कि चारो दोषियों से मनोचिकित्सक, वकील, आध्यात्मिक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मिलें और उन्हें अपना अंगदान करने के लिए प्रेरित करें। वे चाहते हैं कि दोषियों का अंग उनकी मौत के बाद भी कुछ लोगों के काम आ सके।
पिछले 7 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों को डेथ वारंट जारी किया था। कोर्ट ने 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी देने का आदेश दिया। उसके बाद एक दोषी ने 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में क्युरेटिव पिटीशन दाखिल की है।