रांची। झारखंड के सरकारी स्कूलों में हर महीने के तीसरे शनिवार को छुट्टी रहेगी। इसको लेकर झारखंड के शिक्षा विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। उक्त आदेश शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने जारी किया है।
जारी आदेश में शिक्षा सचिव ने कहा है कि राजकीयकृत विद्यालयों के लिए निर्धारित दैनिक कार्यावधि में दिवाकालीन व्यवस्था में प्रत्येक शनिवार को विद्यालय प्रातः 8 बजे से 11 बजे (प्रातः कालीन व्यवस्था में प्रत्येक शनिवार को प्रातः 6.30 बजे से 9.30 बजे) निर्धारित किया गया था। अन्य दिवसों को विद्यालय सुबह 10 बजे से चार बजे तक संचालित होता था।
सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के शिक्षण अधिगम में सुधार के लिए बच्चों के सीखने के समय में वृद्धि और विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 द्वारा निर्धारित शिक्षण दिवसों एवं शैक्षणिक अवधि के अनुरूप संचालन के निमित राज्य सरकार द्वारा निर्गत विभागीय अधिसूचना के तहत शनिवार को पूर्ण कार्य दिवस घोषित किया गया था।
इस संबंध में शिक्षक संघों द्वारा व्यक्तिगत तथा अन्य कार्यों के लिए कम से कम एक दिन अवकाश निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। शिक्षक संघों से प्राप्त अनुरोध पर विचार के बाद राज्य सरकार द्वारा दो नवंबर, 2021 को जारी अधिसूचना को संशोधित करते हुए प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को विद्यालय में अवकाश घोषित किया गया है।