झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवम् वर्तमान में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबू लाल की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई उक्त मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या २ महगामा विधायक दीपिका पांडेय को को नोटिस जारी किया है बाबूलाल की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A के तहत दलील अदालत में प्रस्तुत की गई उक्त धारा के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े मामले की सुनवाई करने का अधिकार चुनाव आयोग के को होता है चुनाव आयोग के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है ऐसे में विधानसभा नायधिकरण में ये मामला सुनवाई योग्य नहीं माना जा सकता इस मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी
13 अक्तूबर को समय के अभाव के के कारण इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी इस से पहले के सुनवाई में विधानसभा की ओर उपस्थित अधिवक्ता ने कहा के विधानसभा की ओर से लिखित बहस आने के बाद स्पीकर कोर्ट की करवाई पर निर्णय लिया जाएगा कोर्ट ने निर्देश दिया के विधानसभा की ओर से लिखित बहस कोर्ट में समर्पित किया जाए बाबूलाल की ओर से कोर्ट में आज वारिए अधिवक्ता वी.पी.सिंह और अधिवक्ता विनोद कुमार साहू उपस्थित हुए तथा उक्त जानकारी अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने दी