रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मंगलवार को रिम्स की बदहाली और रिम्स से जुड़े अन्य मामलों पर सुनवाई एक साथ की। सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव सशरीर उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान अदालत ने फटकार लगाते हुए स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह से पूछा कि किस प्रावधान के तहत आउटसोर्सिंग का सहारा लिया गया। अदालत ने रिम्स के निदेशक को भी जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि काम नहीं करना तो इस्तीफा दे दें। सिंहासन खाली करें। निदेशक रिम्स नहीं चला पा रहे हैं। अदालत ने सुझाव दिया कि किसी आईएएस के हाथ में रिम्स की कमान दे दें। वे रांची की बजाय दिल्ली या विदेश में ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। इतना ही नहीं कोर्ट ने मौखिक कहा कि रिम्स डायरेक्टर के खिलाफ अवमानना का मामला भी चलाएंगे। अब मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।
उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव को सशरीर उपस्थित होने आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि अदालत के आदेश के बाद भी सीधी नियुक्ति के बजाय आउटसोर्सिंग कराना अदालत की अवहेलना है।
Previous Articleबाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की हो गई नियुक्ति
Next Article अध्यात्म के बिना धर्म का अस्तित्व नहीं : मोहन भागवत