Ranchi : बिना जायज कारण के अगर बीवी पति से अलग रहती है तो पति को कोई गुजारा भत्ता नहीं देना पड़ेगा। यह कहना है झारखंड हाई कोर्ट का। आज हाई कोर्ट में जस्टिस सुभाष चंद की कोर्ट ने रांची की फैमिली कोर्ट के एक फैसले को रद्द कर दिया। इस फैसले में अमित कुमार कच्छप को बीवी संगीता टोप्पो को गुजारा भत्ता के तौर पर हर महीने 15 हजार रुपये देने का आदेश किया गया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद व सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया। दर्ज केस के मुताबिक संगीता और अमित की शादी साल 2014 में हुई। संगीता का इल्जाम है कि उसे दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता था। वहीं अमित का किसी और से भी संबंध है। इसे लेकर 30 अक्टूबर 2017 को रांची फैमिली कोर्ट ने अमित को 15 हजार प्रति माह भरण-पोषण संगीता को देने का आदेश दिया था। जिसके खिलाफ अमित ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन दायर की। उसने कोर्ट को बताया संगीता एक सप्ताह के लिए जमशेदपुर में उसके घर रही। इसके बाद वह अपने घरवालों की कुछ दिनों तक सेवा करने के नाम पर रांची चली गई। वह बोली 15 दिनों में वापस आ जायेगी, लेकिन बार-बार अनुरोध करने के बाद भी वह नहीं लौटी।
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