नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिन्द ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को मुख्य याचिका के साथ संलग्न किया है।
पिछले 22 जनवरी को सीएए पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले पर पांच जजों की बेंच सुनवाई करेगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने असम से संबंधित याचिकाओं पर जवाब देने के लिए दो हफ्ते का वक्त दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चार हफ्तों के बाद वो एक दिन तय करेंगे जिसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर रोजाना सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के अलग-अलग हाईकोर्ट में सीएए के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर कोई भी आदेश जारी करने पर रोक लगा दिया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर हाइकोर्ट में सीएए के खिलाफ दाखिल कई याचिकायों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी।