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Home » पाटलिपुत्र टाउनशिप में जमीन मालिकों को बड़ी राहत, मंत्री नीतीश बोले- सौदा अब पहले की तरह
बिहार

पाटलिपुत्र टाउनशिप में जमीन मालिकों को बड़ी राहत, मंत्री नीतीश बोले- सौदा अब पहले की तरह

August 12, 2026No Comments3 Mins Read
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Patna : पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर जमीन मालिकों के लिए राहत की खबर है। टाउनशिप क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर पहले लगी रोक अब खत्म हो गई है। अब इस इलाके में जमीन मालिक पहले की तरह अपनी जमीन बेच सकेंगे और उसका हस्तांतरण भी कर सकेंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने बुधवार को यह जानकारी दी।

मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक हटाने के संबंध में विभाग की ओर से पटना के समाहर्ता सह जिला निबंधक को जरूरी सूचना दे दी गई है। इससे टाउनशिप क्षेत्र के लोगों के बीच जमीन के लेनदेन को लेकर बनी असमंजस की स्थिति दूर होगी। अब लोगों को यह चिंता नहीं रहेगी कि टाउनशिप योजना के कारण उनकी जमीन की बिक्री या हस्तांतरण पर रोक लगी हुई है।

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विकास के साथ लोगों के हित का भी ध्यान

नीतीश मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य में विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन विकास के साथ सरकार इस बात का भी ध्यान रख रही है कि किसी व्यक्ति के हित प्रभावित न हों। सरकार विकास और जनहित के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रही है और हर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप भी इसी बड़ी योजना का हिस्सा है। टाउनशिप का विकास होने के साथ वहां रहने वाले और जमीन रखने वाले लोगों की परेशानियां न बढ़ें, इसका ध्यान रखा जा रहा है। इसी वजह से जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण को लेकर स्थिति को साफ किया गया है।

अधिसूचना के बाद साफ हुई जमीन के लेनदेन की स्थिति

विभाग के अनुसार पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप की विकास योजना का प्रारूप प्रकाशित होने के बाद विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई। इस अधिसूचना के जरिए टाउनशिप के विशेष क्षेत्र में जमीन के क्रय-विक्रय और हस्तांतरण पर पहले लगाई गई रोक हटा दी गई है।

मंत्री ने साफ किया कि यह राहत सिर्फ टाउनशिप के किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं है। पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के पूरे क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर अब किसी तरह की रोक प्रभावी नहीं है। इसमें टाउनशिप का कोर क्षेत्र भी शामिल है। यानी संबंधित जमीन मालिक नियमों के अनुसार अपनी जमीन का लेनदेन पहले की तरह कर सकते हैं।

इस फैसले से उन लोगों को खास राहत मिलेगी, जो अपनी जमीन बेचने या उसका हस्तांतरण करने को लेकर स्थिति साफ होने का इंतजार कर रहे थे। अब टाउनशिप क्षेत्र में जमीन के लेनदेन को लेकर पुरानी रोक का हवाला देकर असमंजस की स्थिति नहीं रहेगी।

मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य टाउनशिप के विकास को आगे बढ़ाने के साथ आम लोगों के हितों का ध्यान रखना है। जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर रोक हटने से भू-स्वामियों और आम नागरिकों को स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिलेगी और उनके बीच बनी भ्रम की स्थिति खत्म होगी।

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