New Delhi : देश भर में हो रहे बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आज यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक देश भर में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिये। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आदेश में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण नहीं शामिल हैं। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने एक अंतरिम फैसले में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना निजी संपत्तियों पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अक्तूबर को हम इस पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेंगे, तब तक आप इसे रोके रखिये। केंद्र ने इस ऑर्डर पर सवाल उठाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते हैं। इस पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा- अगर कार्रवाई दो हफ्ते रोक दी तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। आप इसे रोक दीजिए, 15 दिन में क्या होगा?
बता दें कि जमीयत और अन्य संगठनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गयी थी। दाखिल याचिका में कहा गया है कि सरकार किसी भी आरोप में पकड़े जाने पर लोगों का घर गिरा रही है, यह अनुच्छेद-21 में दिए गए जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है।
#BREAKING #SupremeCourt directs that no demolition should take place in the country without its permission.
SC clarifies that the order won’t be applicable to encroachments on public road, footpaths, railway lines, waterbodies.
— Live Law (@LiveLawIndia) September 17, 2024
इसे भी पढ़ें : पूरे दमखम के साथ झारखंड में दावा ठोकेंगे मांझी, क्या बोले… देखें
इसे भी पढ़ें : हिमंत के बयान पर भड़के केशव, क्या बोल गये… देखें
इसे भी पढ़ें : फॉर्चुनर से उतर अचानक लोगों को फुचका खिलाने लगी MLA अंबा (VIDEO)
इसे भी पढ़ें : मलाइका-अमृता अरोड़ा के पापा नहीं रहे, CCTV खंगाल रही पुलिस… जानें
इसे भी पढ़ें : निराश राहुल गांधी विदेश में निकाल रहे अपनी हताशा : शिवराज
इसे भी पढ़ें : एक साथ चार दोस्तों की मौ’त रुला गया सबको… जानें