कोरोना संकट के बीच आम गतिविधियां एक बार फिर से शुरू हो रही हैं। मॉल, मल्टीप्लेक्स के बाद अब कई राज्यों में स्कूल और शैक्षणिक संस्थान दोबारा से खुल रहे हैं। केंद्र सरकार ने केंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल 15 अक्टूबर से दोबारा खोलने की इजाजत दे दी है। गृह मंत्रालय ने स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए सख्त दिशानिर्देशों की पूरी लिस्ट जारी की है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और सिक्किम ने आज से आंशिक रूप से अपने स्कूलों को फिर से खोलने के निर्देश जारी किए हैं। दूसरी ओर दिल्ली, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने कोरोनोवायरस महामारी को देखते हुए स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला नहीं किया है।
सिक्किम
सिक्किम में, सरकार ने 19 अक्टूबर से सभी स्कूलों को क्रमबद्ध तरीके से फिर से खोलने का फैसला किया है। सर्दियों की छुट्टियां इस साल पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, और कक्षाएं सप्ताह में छह दिन आयोजित की जाएंगी, जिसमें शनिवार आधा दिन होगा। राज्य सरकार एक नया शैक्षणिक कैलेंडर लेकर आई है। कैलेंडर के अनुसार, कक्षा 11 और 12 के छात्र 19 अक्टूबर से स्वैच्छिक आधार पर स्कूलों में जा सकेंगे, लेकिन उनमें से प्रत्येक को माता-पिता या अभिभावक से लिखित अनुमति लेनी होगी।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में 19 अक्टूबर से कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल बाहर से खुलेंगे। सरकार के निर्देशों के अनुसार कक्षाएं शिफ्टों में आयोजित की जाएंगी और स्कूलों द्वारा सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और स्कूल परिसर में संकेत लगाना भी शामिल है। सरकार ने कहा कि छात्रों को केवल उनके माता-पिता या अभिभावकों से लिखित अनुमति लेने के बाद कक्षाओं में जाने की अनुमति होगी। स्कूल शिफ्ट में चलेंगे और छात्रों के स्वास्थ्य पर उचित ध्यान दिया जाएगा। पहली पाली में, 9 और 10 मानकों के लिए कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 11 और 12 मानकों के लिए कक्षाएं दूसरी पाली में आयोजित की जाएंगी। प्रत्येक कक्षा में 50 प्रतिशत छात्रों को एक दिन और शेष 50 प्रतिशत को अगले दिन बुलाया जाएगा। छात्र एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पर बैठेंगे। ऑनलाइन शिक्षण और इसे प्रोत्साहित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। उन छात्रों को स्कूल बुलाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनके पास ऑनलाइन शिक्षण तक पहुंच नहीं है।
पंजाब
पंजाब सरकार ने स्कूल खोलने के संबंध में बताया है कि , केवल कक्षा 9-12 के छात्रों को अभिभावकों की सहमति के साथ और उपस्थिति अनिवार्य किए बिना स्कूलों में जाने की अनुमति है। ऑनलाइन कक्षाएं शिक्षण का पसंदीदा तरीका बनी रहेंगी और प्रोत्साहित किया जाएगा। जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जा रही है, उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को स्कूलों को फिर से खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। शिक्षा मंत्रालय ने अनलॉक 5 के तहत 15 अक्टूबर के बाद से स्कूल खोलने की इजाजत दे दी थी। दिशानिर्देशों के अनुसार, स्कूल और कोचिंग संस्थान 15 अक्टूबर के बाद श्रेणीबद्ध तरीके से खुल सकते हैं।