Garhwa : गढ़वा के बहुचर्चित गोपाल प्रसाद चौरसिया के हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, वहीं हरेक गुनाहगारों को 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह सजा गढ़वा के प्रधान जिला जज राजेश शरण सिंह की अदालत में सुनाई गई। सजा पाने वालों में चंद्रभूषण कुमार उर्फ टुनु, देवेंद्र प्रसाद, महेंद्र प्रसाद, प्रदीप प्रसाद, सत्येंद्र प्रसाद, संदीप प्रसाद, लाल दीप प्रसाद, नन्हकु उर्फ बसंत प्रसाद और चंद्रशेखर कुमार शामिल हैं। ये लोग गढ़वा के रमकंडा बाजारी टोला के रहनेवाले हैं। इस संबंध में साल 2019 में 24 दिसम्बर को रमकंडा थाना में केस दर्ज किया गया था। यह प्राथमिकी मारे गये गोपाल प्रसाद की बेटी दीपा के बयान पर दर्ज की गई थी।
घटना के दिन दीपा ने पुलिस को बताया था कि उसके गांव के ही कुछ लोग हथियारबंद होकर उसके घर पहुंचे। सभी बहुत गुस्से में थे। सब उनके पिता गोपाल प्रसाद चौरसिया को खोज रहे थे। सभी घातक हथियारों से लैस थे। घर का मुख्य दरवाजा बंद था। टांगी से दरवाजा को तोड़ कर सभी घर के अंदर घुस गये। दीपा से उसके पिता के बारे में पूछा गया। जब उसने नहीं बताया तो देवेंद्र ने कहा कि इसी का हाथ काट दो। कुछ देर बाद उसके गांव के संजय कुमार ने उसे बताया कि गोपाल प्रसाद चौरसिया की नृशंस हत्या कर दी गई। बाइक से आ रहे गोपाल प्रसाद को रमकंडा बाजार में ही घेर लिया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। घटना के पीछे का कारण यह बताया गया कि गोपाल प्रसाद के बेटे अनीश कुमार और गुनहगार महेंद्र प्रसाद की बेटी के बीच प्रेम प्रसंग था। दोनों घर से भागकर शादी कर ली थी। इसी दुश्मनी के चलते गोपाल प्रसाद की हत्या कर दी गई थी।
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