रायपुर। रायपुर की एक अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में 28 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम प्रताप चंद्रा ने मुजगहां थाना क्षेत्र के ग्राम छछानपैरी निवासी घनश्याम उर्फ मोटू नारंग को दोषी करार दिया.
उनकी पत्नी पुन्नी बाई को गंभीर रूप से जलने के कारण 2 फरवरी, 2019 को रायपुर स्थित डीकेएस सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 7 फरवरी को उनकी मृत्यु हो गई थी।
उसके माता-पिता ने बाद में आरोप लगाया कि उसके पति ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया। शिकायत और मामले की जांच के निष्कर्षों के आधार पर, मुजगहन पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी (दहेज हत्या) के तहत व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।