मेदिनीनगर। उपायुक्त शशि रंजन ने मंगलवार को बताया कि दीपावाली, गोवर्धन पूजा, काली पूजा और छठ पर्व मनाने के लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। उन्होंने बताया कि छठ पर्व में सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे जलाने की इजाजत नहीं होगी। आम लोग काली पूजा का आयोजन घर या मंदिरों में कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि पूजा को छोटे पंडाल में भी आयोजित किया जा सकता है, जहां हमेशा से पूजा होता आया है। काली पूजा पंडाल या मंडप का चारों तरफ से घेराव कर पूजा करना है। पूजा पंडालों के आयोजकों द्वारा छह फीट की दूरी को लेकर स्पेशल मार्किंग करना होगा। पूजा पंडाल के आसपास किसी तरह की कोई लाइटिंग,या साज – सज्जा करने पर मनाही रहेगी। किसी तरह का कोई स्वागत या तोरण द्वार लगाने पर भी रोक रहेगी। उन्होंने किसी तरह का कोई मेले का आयोजन नहीं होगा। विसर्जन जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही किया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि किसी तरह का कोई प्रसाद, चरणामृत आदि के वितरण पर रोक रहेगी। पूजा आयोजकों की ओर से आमंत्रण पत्र बांटने पर पाबंदी रहेगी। किसी तरह का सार्वजनिक आयोजन करने पर रोक रहेगी। पंडालों का किसी तरह का कोई उद्घाटन कार्यक्रम नहीं होगा। फेस कवर, मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। स्कूलों और आवासीय विद्यालयों में कक्षा छह से 12 तक ऑफलाइन क्लास शुरू करने और कॉलेज में ऑफलाइन क्लास शुरू करने की अनुमति दी गयी है।