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Home » पेट्रोल पंपों पर भीड़ और कालाबाजारी पर नकेल, ASP ने जारी किये नए नियम
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पेट्रोल पंपों पर भीड़ और कालाबाजारी पर नकेल, ASP ने जारी किये नए नियम

May 16, 2026No Comments4 Mins Read
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Ranchi : रांची के कांके थाना क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल को लेकर किसी तरह की अफरा-तफरी न फैले, इसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। ASP सह कांके थानेदार साक्षी जमुआर ने इलाके के सभी पेट्रोल पंप संचालकों, प्रबंधकों और मालिकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। ASP ने साफ कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कृत्रिम कमी पैदा करने, जमाखोरी करने या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराने के लिए बिना हेलमेट आने वाले बाइक चालकों को पेट्रोल नहीं देने का निर्देश भी दिया गया है।

स्टॉक होने के बावजूद सप्लाई रोकी तो होगी कार्रवाई

ASP साक्षी जमुआर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी पेट्रोल पंप संचालक यह सुनिश्चित करें कि ईंधन की सप्लाई सामान्य तरीके से चलती रहे। अगर किसी पंप पर पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद लोगों को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाता है या जानबूझकर कमी दिखाई जाती है, तो इसे गंभीर मामला माना जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हर पेट्रोल पंप पर स्टॉक की स्थिति और सरकारी दरों की जानकारी बोर्ड पर लिखकर लगाने का भी निर्देश दिया गया है ताकि लोगों के बीच अफवाह न फैले।

बिना हेलमेट वालों को साफ मना करने का निर्देश

सड़क हादसों को रोकने और ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस ने पेट्रोल पंपों को एक और सख्त निर्देश दिया है। अब कांके थाना क्षेत्र में कोई भी दोपहिया चालक बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं भरवा सकेगा। पंप कर्मचारियों को कहा गया है कि बिना हेलमेट आए ग्राहकों को साफ तौर पर मना करें। पुलिस का कहना है कि इस नियम की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जाएगी। अगर किसी पंप पर नियम तोड़कर बिना हेलमेट वाले लोगों को पेट्रोल दिया गया, तो संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।

बोतल और जरकिन में पेट्रोल देने पर रोक

ASP साक्षी जमुआर ने सुरक्षा कारणों से खुले बर्तनों में पेट्रोल और डीजल देने पर भी रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि बोतल, जरकिन या किसी खुले पात्र में ईंधन देना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन का कहना है कि इससे अवैध भंडारण और आग लगने जैसी घटनाओं का खतरा रहता है। हालांकि खेती-किसानी के काम के लिए जरूरत पड़ने पर वैध पहचान पत्र दिखाने वाले किसानों को कुछ छूट दी जा सकती है।

एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को मिलेगी प्राथमिकता

एएसपी साक्षी जमुआर ने यह भी कहा है कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और अन्य आपातकालीन सेवाओं को ईंधन देने में प्राथमिकता दी जाए। अगर पेट्रोल पंप पर ज्यादा भीड़ हो, तो इनके लिए अलग लाइन या तुरंत व्यवस्था की जाए ताकि आपातकालीन सेवाएं प्रभावित न हों।

भीड़ बढ़ी तो तुरंत पुलिस को देनी होगी सूचना

संभावित भीड़ और ट्रैफिक जाम को देखते हुए पेट्रोल पंप संचालकों को सतर्क रहने को कहा गया है। अगर किसी पंप पर ज्यादा भीड़ जमा होती है, तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को देनी होगी। साथ ही पंप संचालकों को निजी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करने को भी कहा गया है ताकि मुख्य सड़क पर जाम की स्थिति न बने और लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

नियम तोड़ने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

एएसपी सह थानेदार साक्षी जमुआर ने साफ कहा है कि जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। अगर कोई पेट्रोल पंप संचालक नियमों की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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