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Ramgarh (Dharmendra Pradhan) : रामगढ़ जिले में अपराध पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। एसपी मुकेश लुनायत की सिफारिश पर डीसी ऋतुराज की कोर्ट ने झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के तहत बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने एक शातिर अपराधी को 3 महीने के लिए तड़ीपार यानी जिले से बाहर करने का फरमान सुनाया है, जबकि तीन अन्य आरोपियों को अगले 3 महीने तक हर हफ्ते थाने में आकर हाजिरी लगाने का आदेश दिया है।
रियाज अंसारी को 24 घंटे में छोड़ना होगा जिला
प्रशासन के आदेश के मुताबिक कुख्यात अपराधी रियाज अंसारी को 3 महीने के लिए रामगढ़ जिले की सीमा से बाहर कर दिया गया है। उसे आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर जिले की सीमा से बाहर जाना होगा। इसके साथ ही प्रशासन ने साफ निर्देश दिया है कि अगर उसके पास कोई लाइसेंसी हथियार है तो उसे तुरंत नजदीकी थाने में जमा कराए। तड़ीपार रहने के दौरान उसे किसी भी तरह का हथियार रखने की सख्त मनाही रहेगी।
निशांत, सिक्कू और गुलशन हर हफ्ते देंगे हाजिरी
कार्रवाई के दायरे में आए तीन अन्य अपराधियों निशांत सिंह, प्रभात कुमार सिंह उर्फ सिक्कू सिंह और गुलशन कुमार सिंह पर भी कड़ी निगरानी का फैसला लिया गया है। इन तीनों को अगले 3 महीनों तक हर सप्ताह संबंधित थाने में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके अलावा इन्हें भी अपने सभी वैध हथियार तुरंत थाने में सरेंडर करने के निर्देश दिए गए हैं।
रंगदारी और दहशत फैलाने वालों पर कड़ा एक्शन
प्रशासन ने यह कदम जेल से छूटने के बाद इलाके में दहशत फैलाने वाले तत्वों पर नकेल कसने के लिए उठाया है। ये अपराधी अक्सर व्यापारियों, ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों और सीसीएल कर्मियों से लेवी व रंगदारी की मांग करते थे। साथ ही मुकदमों के गवाहों और पीड़ितों को डराने-धमकाने की भी शिकायतें मिल रही थीं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपियों के खिलाफ झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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