WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉
Join Now
अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :
दिल्ली। याचिका में प्रभारी डीजीपी एमवी राव की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा है कि यह सर्विस मैटर से जुड़ा मामला है।इसे जनहित याचिका नहीं माना जा सकता। प्रह्लाद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती दी थी। बुधवार को करीब 15 मिनट तक चली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुनातो हुए याचिका को खारिज करते हुए याचिका को निष्पादित कर दी है।

